कैबिनेट बैठक : उत्तराखंड में 15 दिसंबर से खुल जाएंगे उच्च शिक्षण संस्थान
1 min readउत्तराखंड में उच्च शिक्षण संस्थानों को 15 दिसंबर से खोल दिया जाएगा। बुधवार को देहरादून में कैबिनेट (cabinet) बैठक में यह निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री (CM) त्रिवेन्द्र सिंह रावत (Trivendra Singh rawat) की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट (cabinet) बैठक आयोजित की गई थी।
आपको बता दें कि कोरोना (corona) संक्रमण की वजह से राज्य में उच्च शिक्षण संस्थान महीनों से बंद पड़े हैं।
इसके अलावा प्रथम फेज में फ्रंट वॉरियर, बच्चों और बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगाए जाने पर भी फैसला हुआ।
यह भी तय किया गया कि बीपीएल और कमजोर वर्ग के लोगों को मात्र ₹100 में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि अब ‘उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही पुलिस की भर्ती भी करेगा।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य फैसले इस प्रकार हैं-
_ देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को मंजूरी।
_ रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मंजूरी।
_ देहरादून में अमृत कौर रोड स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने के संबंध में मंजूरी।
_ उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन।
_ उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के पदों में चार पद खत्म।
_ उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून बना।
_ उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।
_ आबकारी नीति में संशोधन।
_ राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मंजूरी।
_ हर्रावाला में 300 बेड के अस्पताल के मार्ग के लिए शिथिलता प्रदान की गई।
_ सिंचाई विभाग के द्वारा दिए गए पट्टों को वापस लिया जाएगा, देहरादून के राजपुर रोड पर दिए गए थे 13 पट्टे।
_ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के संदर्भ में भंडारण, स्टोन क्रेशर की अनुमति देने के सम्बंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी ।
_ स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड फेज को मंजूरी।
_ स्वामित्व योजना में 10 दिनों में विवादों का निपटारा किया जाएगा।
_ उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन, राज्य सरकार ने अपनाया केंद्र के नियमों को, चीनी कंपनियों को नहीं मिलेगा उत्तराखंड में टेंडर।
_ पीएससी, एपी और आईआरबी के प्रमोशन में वरिष्ठता सूची महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग श्रेणी में बनाने को मंजूरी।