इनकम टैक्स, जीसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ी
1 min readकोरोना काल को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स को एक और राहत दी है। उसने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक महीने और बढ़ा दी है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्तिगत करदाता हैं, वह अपना 2019-20 का रिटर्न आने वाली 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख में 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मुताबिक कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को बढ़ाया गया है। वेतन भोगियों के साथ ही ऐसे टैक्स पेयर, जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट लगानी पड़ती है। उनके लिए आखिरी तारीख 21 जनवरी, 2021 रखी गई है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2018-19 का जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा 2 महीने बढ़ गई है। इस को 31 दिसंबर तक भरा जा सकता है। वित्त मंत्रालय के इस कदम से करदाताओं को बहुत राहत मिलने जा रही है। कोरोना संक्रमण काल में लोगों के काम धंधे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उनके व्यापार चौपट हो गए हैं। हालात की नजाकत को समझते हुए यह एक अच्छा कदम माना जा सकता है। इससे फौरी तौर पर ही सही लोगों और खास तौर पर व्यापारियों को सहायता मिलेगी।