जयपुर में नए साल से नहीं दौड़ेंगे 2005 के वाहन, चलाए तो चुकाने होंगे पांच हजार

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राजस्थान (Rajasthan) की राजधानी जयपुर (Jaipur) में नए साल से 2005 या उससे पहले मॉडल के कॉमर्शियल (commercial) वाहन नहीं दौड़ सकेंगे।
इस संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की ओर से आदेश जारी किए गए थे। जिनके अनुपालन में जयपुर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) की ओर से आदेश जारी किए हैं।
इन पुराने वाहनों को अलबत्ता जयपुर (Jaipur) शहर की सीमा से बाहर चलाने के लिए एनओसी (NOC) मिल सकती है।
आपको बता दें कि जयपुर में इस तरह के वाहन तकरीबन पौने दो लाख के आस-पास हैं। RTO के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि 2005 मॉडल के सभी कॉमर्शियल (commercial) वाहनों के जयपुर शहरी सीमा में चलने पर रोक रहेगी।
NGT ने 2005 से पुराने मॉडल के इन वाहनों के सभी संभागीय मुख्यालयों वाले जिलों की शहरी सीमा में संचालन पर रोक लगाई हुई है।
इसी के तहत जयपुर शहर में इन वाहनों का एक जनवरी 2021 से संचालन अवैध माना जाएगा। बताया जाता है यदि कोई व्यक्ति इस मॉडल का वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
बताया गया है कि ऐसे वाहनों के मालिक 31 दिसंबर तक अपने वाहनों के लिए जयपुर परिवहन कार्यालय से एनओसी (NOC) ले सकते हैं।
ऐसा इसलिए ताकि वे दूसरे छोटे शहरों या जयपुर की शहरी सीमा से बाहर वाहन संचालन कर सकें। NOC लेने के बाद यह वाहन चालक दूसरे जिलों में वाहन संचालन के लिए वाहनों का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
