सरकारी guidelines के उल्लंघन में हरिद्वार के छह अस्पतालों पर FIR के आदेश
1 min readसरकारी गाइडलाइंस (guidelines) के उल्लंघन में हरिद्वार के छह अस्पतालों पर मुकदमा कराए जाने के आदेश दिए गए हैं।
अपने स्टाफ का जरूरी डाटा मुहैया नहीं कराने पर सीएमओ हरिद्वार डा. एसके झा ने हरिद्वार के 6 निजी अस्पतालों पर मुकदमे के आदेश दिए हैं।
उन पर सरकारी आदेशों का पालन ना करने का मामला बना है। आपको बता दें कि शासन ने निजी अस्पतालों से उनके यहां कार्यरत मेडिकल स्टाफ का डाटा 28 अक्टूबर तक मुहैया कराने को कहा था।
ऐसा इसलिए ताकि कोरोना (corona) वैक्सीनेशन के पहले चरण में उनका वैक्सीनेशन किया जा सके।
लेकिन आदेशों के बावजूद कई अस्पतालों ने यह डाटा उपलब्ध नहीं कराया। इस पर शासन ने गंभीर रुख दिखाया है।
शासन के निर्देश पर सीएमओ हरिद्वार ने पुलिस थाने में छह अस्पतालों पर आपदा अधिनियम के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
सीएमओ डॉ एसके झा के अनुसार लक्सर स्थित जीएसएस अस्पताल, मंगलौर के हयात अस्पताल, भगवानपुर के शीलवती क्लीनिक, रुड़की के पंवार और किशोर क्लीनिक के साथ ही कनखल के शांति अस्पताल के संचालकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं।
शासन के सख्त निर्देश के बावजूद इन्होंने निर्धारित तिथि तक अपने स्टाफ का ब्योरा नहीं देकर गाइडलाइंस (guidelines) को नहीं माना है।